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राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना ऑनलाइन | Rashtriya Parivarik Labh Yojna List

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Rashtriya Parivarik Labh Yojna Online ! राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना | UP NFBS Apply 2021 | rashtriya parivarik yojana online status check karna ! Samaj Kalyan Vibhag



 

Rashtriya Parivarik Labh Yojna की शुरूआत बर्ष 2013 में की गयी ! लेकिन इसको इंटरनेट पर पूर्ण रूप से 2016 से संचालित किया गया ! राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से निचे जीवन यापन करने वालो के लिए लाभ मिलता है ! इस योजना में वे पुरुष अथवा महिला जिनकी उम्र 18 से 60 बर्ष के बीच मृत्यु के उपरांत उनके  आश्रितों को रुपये 30000 \- आर्थिक साहयता देने का प्रावधान है !

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन करने वाले आवेदक की आय गरीबी की सीमा रेखा के अंतर्गत होनी चाहिए ! अर्थार्त शहरो में 56450 \- प्रति बर्ष एवं ग्रामीण छेत्रो में 46080 \- आय वाले कमाऊ मुखिया की मृत्यु हो जाने पर परिवार का कोई भी आश्रित आवेदन कर सकता है !

Rashtriya Parivarik Labh Yojna  का  लाभ लेने के लिए इस योजना में आवेदन मृत्यु के 1 साल के भीतर आवेदन कराना आवश्यक है ! अन्यथा इस योजना में लाभ लेने से परिवार वंचित रह  जायेगा !

इस योजना में Rashtriya Parivarik Labh  की  स्वीकृत  राशि ऑनलाइन आवेदन के 45 दिनों अंदर लाभार्थी  के बैंक खाते में सीधे पहुचायी जाती है !

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Rashtriya Parivarik Labh Yojna Online Apply

इसमें ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवेदक को किसी नजदीकी जनसेवा केंन्द्र पर जाकर  ऑनलाइन आवेदन कराना होता है ! यदि आवेदक खुद ऑनलाइन आवेदन करना चाहे तो वह इस में वतायी गयी प्रक्रिया को अपनाकर !  खुद भी ऑनलाइन आवेदन कर सकता है !

सबसे पहले Samaj Kalyan Vibhag की website http://nfbs.upsdc.gov.in/

पर जाकर नया पंजीकरण पर click करना है ! फिर आपके सामने यह Form Open हो जायेगा  –

Rashtriya Parivarik laabh Yojna Online

 

Rashtriya Parivarik

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के ऑनलाइन की शर्ते :

यह सभी प्रविष्टिया English में भरी जाएँगी !

  • आवेदक  केवल राष्ट्रीय लेवल की बैंक का ही खाता विवरण  भरे !
  • आवेदक के द्वारा भरी गयी सभी  प्रविष्टिया सत्य मानी जाती है इसलिए अपना सही विवरण ही इस फॉर्म में भरे !
  • आय प्रमाण पत्र केवल तहसील स्तर का होना जरूरी है !
  • मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र मान्यता प्राप्त अस्पताल का बना होना चाहिए !
  • आवेदन फॉर्म में दिए गए कॉलम को भरने के बाद अपने जरुरी कागज अपलोड करे !

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आवेदक का एक फोटो
  • हस्ताक्षर या अगूंठे का निशान
  • पहचान पत्र की फोटो कॉपी
  • बैंक पासबुक की छायाप्रति
  • मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति
  • मृतक की आयु से सम्बंधित प्रमाण पत्र
  • परिवार रजिस्टर की प्रमाणित छायाप्रति

इसमें आवेदक का फोटो का साइज Jpeg में 20 kb से ऊपर नहीं होना चाहिए और अन्य document को pdf format में ये भी 20 kb से ज्यादा न हो !

इन्हे अपलोड कर दें ! अपलोड करने के बाद आवेदन को save करने के बाद final Print कर लें !

फिर उस प्रिंट को जिला समाज कल्याण विभाग में सभी document के साथ आवेदन करने के 3 दिन के भीतर जमा करके रसीद प्राप्त कर लें !

अब आपके ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है !

 

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आवेदन पत्र का Status

अपने आवेदन का status देखने के लिए फिर आपको Samaj Kalyan Vibhag की

website –http://nfbs.upsdc.gov.in/

पर जाना है इसे खुलने के बाद आवेदन पत्र की स्थति पर Click करना है !

Yojna Ki Status

और यहाँ पर अपना जिला Select करके अपने रजिस्ट्रेशन नंबर या खाता संख्या डालकर Search पर Click करके अपने आवेदन की स्थति देख पाएंगे !

में आवेदन कैसे करें

में आशा करता ही की हमारा पारिवारिक योजना का ये आर्टिकल पसंद आया होगा ! यदि पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ! धन्यवाद

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