मुख्यमंत्री परिवार आर्थिक सहायता योजना 2021 | Mukhyamantri Covid-19 Pariwar Aarthik Sahayata Yojna | मुख्यमंत्री कोविड 19 आर्थिक सहायता योजना | मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना 2021: ऑनलाइन आवेदन
दिल्ली सरकार ने मंगलवार को ‘मुख्यमंत्री कोविड -19 परिवार आर्थिक सहायता योजना’ शुरू की, जो कोविड -19 प्रभावित परिवारों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जो दिल्ली में कोविड -19 महामारी के प्रकोप के बाद से अपनी जान गंवाने वालों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत, मृतक परिवार को प्रत्येक मृत्यु के लिए रूपए 50,000 और उन परिवारों को रूपए 2,500 मासिक की अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाएगा, जिन्होंने कमाने वाले को खो दिया है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा “एक जिम्मेदार और संवेदनशील सरकार के रूप में, यह हमारा कर्तव्य है कि हम इन शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़े हों और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करें। इस मुद्दे पर अपने अधिकारियों और दिल्ली के लोगों के साथ बहुत चर्चा के बाद, हम ‘मुख्यमंत्री कोविड -19 परिवार आर्थिक सहायता योजना’ शुरू कर रहे हैं,”
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दिल्ली मुख्यमंत्री परिवार आर्थिक सहायता योजना क्या है
इस योजना के तहत दिल्ली सरकार की द्वारा COVID-19 से मृत परिवारों को आर्थिक सहायता पहुचायी जाएगी ! मुख्यमंत्री Covid-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत परिवार में कमाने वाले की मृत्यु यदि Covid -19 से हुई है तब एकमुश्त 50000 रूपए की राशि और परिवार में अनाथ बच्चो की पढाई के लिए 25 साल तक 2500 रूपए की धनराशि प्रदान की जाएगी ! इससे परिवार को सरकार से काफी राहत मिलेगी जिससे की परिवार के बच्चो का पालन पोषण और पढ़ाई लिखाई भी हो पायेगी !
मुख्यमंत्री कोविड 19 आर्थिक सहायता योजना के उद्देश्य
- मुख्यमंत्री कोविद -19 परिवार आर्थिक सहायता योजना – उन लोगों के परिवारों को 2,500 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, जिन्होंने अपने कमाने वाले सदस्य को खो दिया है।
- यदि किसी सदस्य की कोविड-19 के कारण मृत्यु हो जाती है तो यह ₹50,000 के एकमुश्त मुआवजे की भी पेशकश करेगा।
- ये लाभ दिल्ली सरकार की चल रही सामाजिक कल्याण योजना जैसे वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन के अतिरिक्त होंगे।
- सरकार प्रभावित परिवार के एकल सदस्य को नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक के रूप में नामांकित करने पर भी विचार करेगी।
- सरकार आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा की जरूरतों को भी देखेगी।
- अनुग्रह राशि प्राप्त करने के लिए, मृत्यु को COVID-19 के साथ सकारात्मक परीक्षण के एक महीने के भीतर मृत्यु या मृत्यु के रूप में प्रमाणित किया जाना चाहिए और आश्रित दिल्ली से होना चाहिए।
इस महामारी में जिन्होंने अपनों को खोया है, उसकी भरपाई तो कोई नहीं कर सकता लेकिन इस योजना से हमारी कोशिश इस मुश्किल वक्त में उन परिवारों का साथ देने की है ताकि वे हालातों से लड़कर आगे बढ़ सकें। https://t.co/3UkktG3Icr
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) June 23, 2021
Delhi Lt Governor notifies Mukhyamantri COVID-19 Pariwar Aarthik Sahayata Yojana.
The scheme will provide immediate financial relief in case of death of family member due to #COVID19 & continued financial assistance to families affected by death of the bread earner due to COVID pic.twitter.com/vgcEkT5ceN
— ANI (@ANI) June 23, 2021
मुख्यमंत्री Covid-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना की पात्रता
- परिवार दिल्ली का ही निवासी होना चाहिए
- मुख्यमंत्री Covid-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना लाभ केवल वे ही परिवार या बच्चे ले सकते है जिनके परिवार में Covid-19 के कारण मृत्यु हो चुकी है !
- इस योजना के तहत यदि परिवार में से पत्नी की मृत्यु हुई है तब योजना का लाभ पति को प्राप्त होगा ! और यदि पति की मृत्यु Covid-19 से हुई है तो इस योजना का लाभ पत्नी को मिलेगा !
- यदि Covid-19 से किसी परिवार में पति और पत्नी दोनों की मृत्यु हो गई है तब इस हालत में अनाथ बच्चो की पढाई के लिए 2500 रूपए प्रति महीना मिलता रहेगा जब तक की बच्चो की आयु 25 बर्ष नहीं हो पति है !
- इस योजना के लाभ के साथ साथ समाज कल्याण विभाग की अन्य योजना जैसे की वृद्धावस्था पेंशन , विधवा पेंशन योजनाओ का लाभ भी मिलता रहेगा !
Covid-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना में लगने वाले दस्तावेज
- आधार कार्ड
- लाभार्थी व् मृतक का मूल निवास प्रमाण पत्र
- आवेदक के खाते का विवरण
- पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ
- कोरोना वायरस से मृत्यु का प्रमाण जैसे की RT PCR रिपोर्ट या कोई और clinical दस्तावेज
- मोबाइल नंबर
- मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र
मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना 2021: ऑनलाइन आवेदन
मुख्यमंत्री Covid-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना में ऑनलाइन आवेदन दो तरीको से किया जा सकता है ! एक तो आप खुद आवेदन कर सकते है दूसरा आप किसी नजदीकी जनसेवा केंद्र पर जाकर भी आवेदन करा सकते है !
सेल्फ ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको दिल्ली गवर्नमेंट के E-district पोर्टल https://edistrict.delhigovt.nic.in/ पर जाना होगा !
इसके बाद आपको Registration at e-District Delhi के Option में दिख रहे New User पर Click करना होगा ! इसके बाद आपके सामने निचे दी गयी स्क्रीन open हो जाएगी जिसमे आपको अपना डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके Document number को Fill कर देना है !
जैसे की आप Select Document Type में Aadhar Card Select करेंगे तब आपको Enter Document Number में आधार कार्ड का नंबर भरना है ! इसके Captcha भरके Continue पर क्लिक कर देना है !
इसके बाद आपके Registerd Mobile number पर Massage में Login ID और Paasword आ जायेगा ! अब आपको इसी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे Login के ऑप्शन को Select करके अपनी User ID और Paasword को एंटर करके Login कर लेना है !
- इसके बाद अपने योजना के Option का चयन करना होगा।
- Option A मृतक के परिवार को मासिक वित्तीय सहायता एवं Option B मृतक परिवार को ₹50000 की राशि का एकमुश्त अनुग्रह भुगतान है।
- अब आपके सामने आवेदन फॉर्म open हो जायेगा !
- आप को आवेदन पत्र में मांगी गयी सभी जानकारियों को सही तरीके से भरना है
- अब आपको आवश्यक दस्तावेज Upload करने है ।
- इसके बाद आप Submit के Button पर Click कर देना है !
- इस प्रकार आप मुख्यमंत्री Covid-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे।
मुख्यमंत्री Covid-19 परिवार आर्थिक योजना के आवेदन की स्थति
मुख्यमंत्री Covid परिवार आर्थिक योजना के आवेदन की स्थति देखने के लिए सबसे पहले आपको दिल्ली सरकार के E-district के Official Portal पर जाना है ! यहां पर आपको Track Your Application पर क्लिक करना है इसके बाद आपको Department Select करके सर्विस Choose करनी है !
और फिर अपनी आवेदन संख्या को एंटर करके application form के नाम को डालकर Search पर click करके अपने आवेदन form की Status को Check कर लेना है !
Delhi E-district Portal Helpline
Toll Free : 1031
email : edistrictgrievance@gmail.com
दोस्तों आशा करता हु की आज का ये आर्टिकल मुख्यमंत्री Covid-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना आपको पसंद आया होगा ! यदि पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें !