Advertisements

यूपी विकलांग पेंशन योजना | UP Viklang Pension Yojana | Handicap Pension

Advertisements

UP Viklang Pension Yojana | यूपी विकलांग पेंशन योजना | Viklang Pension Online Apply | Viklang Pension List 2021

यूपी विकलांग पेंशन योजना उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग के माध्यम से  चल रही है |

इस योजना के अंतर्गत ऐसे विकलांग या दिव्यांगों के लिए आर्थिक लाभ मिलता है | जिनकी आयु 18 बर्ष से ऊपर हो और कम से कम

40 % की विकलांगता हो | और वह उत्तर प्रदेश का निवासी हो |

वह व्यक्ति सरकार के द्वारा संचालित अन्य पेंशन या अन्य किसी सरकारी योजनाओ का लाभ ना ले रहा हो |

जैसे की वृद्ध अवस्था पेंशन , / अनुदान / राजकीय संस्थाओ में भरण पोषण |

ऐसे में जिलाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा |

विकलांग पेंशन की पात्रता 

इस योजना जो व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे है | या जिनकी आय ग्रामीण एरिया में 46080 सालाना  और  शहरी एरिया में  56460 प्रति परिवार प्रति सालाना निर्धारित है |

इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा |

विकलांग पेंशन की धन राशि 

इस योजना की पेंशन की राशि 500 रूपए प्रति महीना प्रति लाभार्थी मिलती है | पेंशन की राशि लाभार्थी के बैंक खाते में सीधी ट्रांसफर की जाती है | यह राशि सरकार के द्वारा समय समय पर संसोधित होती है |

नए आवेदकों को पेंशन की राशि सरकार के बजट के अनुसार वितरित की जाएगी | नए आवेदनकर्ता को पहली बकाया राशि प्राप्त नहीं होगी |

 

विकलांग पेंशन योजना के जरुरी दस्तावेज / UP Viklang Pension Yojana Document 

  • इस योजना में आवेदक का एक रंगीन पासपोर्ट साइज का फोटो |
  • जन्म तिथि का प्रमाण पात्र या आयु प्रमाण पत्र |
  • पहचान प्रमाण पत्र और उसका नंबर |
  • बैंक खाते की पासबुक का सामने का पेज जिस पर आवेदक नाम और अकाउंट नंबर साफ़ तरीके से दिख रहा हो |
  • तहसीलदार के द्वारा जारी किया हुआ आवेदक या उसके अभिवावक का आय प्रमाण पत्र ,

जो की 3 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए |

  •  Medical ऑफिसर के द्वारा जारी किया गया विकलांग प्रमाण पत्र  |

UP Viklang Pension योजना की नियम एवं शर्ते –

लाभार्थी की यदि किसी कारन वश मृत्यु हो जाती है तब यह पेंशन की राशि देनी बंद कर दी जाएगी ,

यदि लाभार्थी अपात्र की श्रेणी में आता है तो भी अनुदान की राशि बंद कर दी जयेगी | यदि कोई वयक्ति फर्जी डक्यूमेंट से या फिर लाभार्थी की मृत्यु अपरान्त , अनुदान प्राप्त कर लेता है | तो सम्बंधित वयक्ति से सरकार के द्वारा पब्लिक मनी रिकवरी के तहत | एक्ट 1965 की धारा 3 की उपधारा (A) (11) के अंतरगत वापस की जयेगी |

इस योजना के अंतरगत किसी विवाद के लिए प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शाशन का निर्णय अंतिम माना जयेगा |

Viklang Pension Online Apply-  विकलांग पेंशन योजना आवेदन 

विकलांग पेंशन योजना में आवेदन केवल  ऑनलाइन तरीके  से होता  है |

आवेदक किसी भी नजदीकी जनसेवा केंद्र पर जाकर ऑनलाइन भर सकता है |

आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले समाज कल्याण विभाग वेबसाइट पर जाना होगा | समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट – क्लिक करे 

वेबसाइट खुलने के बाद आपको नीचे दी गयी स्क्रीन दिखाई देगी

Viklang Pension Online

इसमें आपको Apply Now पर क्लिक करना है | इसके बाद आपको एक और स्क्रीन show  हो होगी | जिसमे आपको New  Entry Form   पर क्लिक करना है |

इसके बाद आपको main रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जायेगा |

 

विकलांग पेंशन योजना आवेदन 

 

इसमें अपना विवरण सही तरीके से भरना है ताकि आवेदन निरस्त ना हो जाये | इसके बाद आपको फॉर्म save कर देना है और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नोट कर लीजिये |

आवेदन का फाइनल प्रिंट कर लीजिए और उसे अपने जिला समाज कल्याण विभाग में जमा करे |

विकलांग पेंशन योजना  Status  

यदि आवेदक आवेदन की स्थिति चेक करना चाहे तो वह निचे दिए हुए लिंक से देख सकता है |

क्लिक करे –            आवेदन की स्थिति

 

विकलांग पेंशन योजना  List 2020-2021 

यदि आवेदक विकलांग पेंशन योजना List में अपना नाम देखना चाहे तो बड़े ही आसानी से देख सकता है |

विकलांग पेंशन योजना-  List 

दोस्तों में आशा करता हूँ की विकलांग पेंशन योजना की ये जानकारी आपको पसंद आयी होगी | यदि पसंद आयी हो तो इस पोस्ट को शेयर जरूर करे |

धन्यवाद

 

 

 

Leave a Comment

Copy link
Powered by Social Snap