UP Viklang Pension Yojana | यूपी विकलांग पेंशन योजना | Viklang Pension Online Apply | Viklang Pension List 2021
यूपी विकलांग पेंशन योजना उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग के माध्यम से चल रही है |
इस योजना के अंतर्गत ऐसे विकलांग या दिव्यांगों के लिए आर्थिक लाभ मिलता है | जिनकी आयु 18 बर्ष से ऊपर हो और कम से कम
40 % की विकलांगता हो | और वह उत्तर प्रदेश का निवासी हो |
वह व्यक्ति सरकार के द्वारा संचालित अन्य पेंशन या अन्य किसी सरकारी योजनाओ का लाभ ना ले रहा हो |
जैसे की वृद्ध अवस्था पेंशन , / अनुदान / राजकीय संस्थाओ में भरण पोषण |
ऐसे में जिलाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा |
Table of Contents
विकलांग पेंशन की पात्रता
इस योजना जो व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे है | या जिनकी आय ग्रामीण एरिया में 46080 सालाना और शहरी एरिया में 56460 प्रति परिवार प्रति सालाना निर्धारित है |
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा |
विकलांग पेंशन की धन राशि
इस योजना की पेंशन की राशि 500 रूपए प्रति महीना प्रति लाभार्थी मिलती है | पेंशन की राशि लाभार्थी के बैंक खाते में सीधी ट्रांसफर की जाती है | यह राशि सरकार के द्वारा समय समय पर संसोधित होती है |
नए आवेदकों को पेंशन की राशि सरकार के बजट के अनुसार वितरित की जाएगी | नए आवेदनकर्ता को पहली बकाया राशि प्राप्त नहीं होगी |
विकलांग पेंशन योजना के जरुरी दस्तावेज / UP Viklang Pension Yojana Document
- इस योजना में आवेदक का एक रंगीन पासपोर्ट साइज का फोटो |
- जन्म तिथि का प्रमाण पात्र या आयु प्रमाण पत्र |
- पहचान प्रमाण पत्र और उसका नंबर |
- बैंक खाते की पासबुक का सामने का पेज जिस पर आवेदक नाम और अकाउंट नंबर साफ़ तरीके से दिख रहा हो |
- तहसीलदार के द्वारा जारी किया हुआ आवेदक या उसके अभिवावक का आय प्रमाण पत्र ,
जो की 3 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए |
- Medical ऑफिसर के द्वारा जारी किया गया विकलांग प्रमाण पत्र |
UP Viklang Pension योजना की नियम एवं शर्ते –
लाभार्थी की यदि किसी कारन वश मृत्यु हो जाती है तब यह पेंशन की राशि देनी बंद कर दी जाएगी ,
यदि लाभार्थी अपात्र की श्रेणी में आता है तो भी अनुदान की राशि बंद कर दी जयेगी | यदि कोई वयक्ति फर्जी डक्यूमेंट से या फिर लाभार्थी की मृत्यु अपरान्त , अनुदान प्राप्त कर लेता है | तो सम्बंधित वयक्ति से सरकार के द्वारा पब्लिक मनी रिकवरी के तहत | एक्ट 1965 की धारा 3 की उपधारा (A) (11) के अंतरगत वापस की जयेगी |
इस योजना के अंतरगत किसी विवाद के लिए प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शाशन का निर्णय अंतिम माना जयेगा |
Viklang Pension Online Apply- विकलांग पेंशन योजना आवेदन
विकलांग पेंशन योजना में आवेदन केवल ऑनलाइन तरीके से होता है |
आवेदक किसी भी नजदीकी जनसेवा केंद्र पर जाकर ऑनलाइन भर सकता है |
आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले समाज कल्याण विभाग वेबसाइट पर जाना होगा | समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट – क्लिक करे
वेबसाइट खुलने के बाद आपको नीचे दी गयी स्क्रीन दिखाई देगी
इसमें आपको Apply Now पर क्लिक करना है | इसके बाद आपको एक और स्क्रीन show हो होगी | जिसमे आपको New Entry Form पर क्लिक करना है |
इसके बाद आपको main रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जायेगा |
इसमें अपना विवरण सही तरीके से भरना है ताकि आवेदन निरस्त ना हो जाये | इसके बाद आपको फॉर्म save कर देना है और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नोट कर लीजिये |
आवेदन का फाइनल प्रिंट कर लीजिए और उसे अपने जिला समाज कल्याण विभाग में जमा करे |
विकलांग पेंशन योजना Status
यदि आवेदक आवेदन की स्थिति चेक करना चाहे तो वह निचे दिए हुए लिंक से देख सकता है |
क्लिक करे – आवेदन की स्थिति
विकलांग पेंशन योजना List 2020-2021
यदि आवेदक विकलांग पेंशन योजना List में अपना नाम देखना चाहे तो बड़े ही आसानी से देख सकता है |
विकलांग पेंशन योजना- List
दोस्तों में आशा करता हूँ की विकलांग पेंशन योजना की ये जानकारी आपको पसंद आयी होगी | यदि पसंद आयी हो तो इस पोस्ट को शेयर जरूर करे |
धन्यवाद